राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम (NFIP) में भाग लेने वाले समुदायों के लिए, स्थानीय बाढ़-प्रबंधन अध्यादेशों द्वारा काफी हद तक क्षति ग्रस्त होने का निर्धारण किये जाने की आवश्यकता होती है। एक समुदाय के निवासियों को NFIP के माध्यम से बाढ़ बीमा खरीदने के लिए ये नियम पहले से स्थापित होने चाहिए।
काफी हद तक क्षतिग्रस्त होना एक विशेष बाढ़ खतरा क्षेत्र (SFHA) में एक इमारत पर लागू होता है, जिसके लिए क्षति की वजह की परवाह किए बिना, आपदा के आने से पहले मरम्मत की कुल लागत इमारत के बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत या उससे अधिक है। यह प्रतिशत अलग-अलग क्षेत्राधिकारों में अलग-अलग हो सकता है, लेकिन इसका NFIP मानकों से नीचे ना होना ज़रूरी है।
उदाहरण के लिए, यदि क्षतिग्रस्त होने से पहले किसी इमारत का बाजार मूल्य $200,000 था और उसकी मरम्मत की लागत $120,000 है, तो वह इमारत काफी हद तक क्षतिग्रस्त मानी जाती है। ज़मीन की कीमत को निर्धारण से बाहर रखा जाता है।
फेमा काफी हद तक क्षतिग्रस्त होने का निर्धारण नहीं करता है और क्षति निर्धारण के बारे में किसी भी संपत्ति मालिक को सूचित नहीं करता है। फेमा क्षति का मूल्यांकन करने वाली टीमों को कुछ इमारतों के लिए आपदा-क्षतिग्रस्त क्षति की सीमा का आकलन करने के लिए स्थानीय अनुरोधों पर प्रत्युत्तर करने के लिए कहा जा सकता है। डेटा स्थानीय क्षेत्राधिकारों को प्रदान किया जाता है, जो अपने स्वयं के अध्यादेशों के आधार पर काफी हद तक क्षतिग्रस्त होने का निर्धारण कर सकते हैं। यह जानकारी संपत्ति मालिकों को यह तय करने में मदद करती है कि क्षतिग्रस्त आवास की मरम्मत, या प्रतिस्थापन करना है या नहीं, या कैसे करना है और स्थानीय कोड और अध्यादेशों का पालन करने के लिए क्या अतिरिक्त काम की आवश्यकता होगी, जैसे कि एक SFHA में इमारत को ऊंचा करना।
यदि बाढ़ क्षेत्र में बनी किसी इमारत को स्थानीय अधिकारी द्वारा काफी क्षतिग्रस्त होने के लिए निर्धारित की जाती है, तो उसे स्थानीय बाढ़ प्रबंधन नियमों के अनुपालन में लाया जाना ज़रूरी है।
मालिक कर सकते हैं:
- अपनी इमारतों को ऊंचा करना, या उन स्थानीय बाढ़ नियमों का पालन करने और भविष्य के नुकसान से बचने के लिए उन्हें किसी अन्य तरीके से बदलना;
- इमारत का स्थान बदल देना या उसे नष्ट कर देना; या,
- एक गैर-आवासीय, या ऐतिहासिक संरचना को बाढं से सुरक्षित बनाना।
सभी संपत्ति मालिकों को स्थानीय भवन अधिकारियों के साथ यह निर्धारित करने के लिए जांच करनी चाहिए कि काम शुरू करने से पहले मरम्मत के लिए कौन से परमिट की आवश्यकता है। स्थानीय कोड और अध्यादेशों के आधार पर, अनुमति प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
NFIP के माध्यम से बाढ़ बीमा पॉलिसी और SFHA में बाढ़ से क्षतिग्रस्त इमारत (बाढ़ से) के संपत्ति मालिक
उनकी बाढ़ बीमा पॉलिसी ($ 30,000 तक) से एक इमारत को ऊंचा करने, स्थानांतरित करने, ध्वस्त करने, या गैर-आवासीय इमारत को बाढ़ से सुरक्षित करने की लागतों में मदद के लिए अतिरिक्त धनराशि– जिसे अनुपालन की बढ़ी हुई लागत (ICC) के नाम से जाना जाता है - का उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं । ICC के बारे में अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेंट से संपर्क करें।
काफी हद तक क्षतिग्रस्त और अन्य बाढ़ से संबंधित मुद्दों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, अपने स्थानीय बाढ़ क्षेत्र प्रशासक, राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम (800-427-4661) पर संपर्क करें या 711 (TTY और अन्य सेवाएं उपलब्ध) और VRS के लिए 866-337-4-42 पर कॉल करें। आप अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा में जानकारी मंगवाने के लिए FloodSmart@dhs.gov पर ईमेल भेज सकते हैं। जानकारी www.fema.gov/ और www.floodsmart.gov पर भी उपलब्ध है।
टैक्सस निवासी अपने बीमा एजेंट को फोन करके या 800-427-4661, या 711 पर कॉल करके बाढ़-बीमा पॉलिसी खरीदने के बारे में जान सकते हैं। जानकारी ऑनलाइन floodsmart.gov पर भी उपलब्ध है। बाढ़ संबंधी जानकारी और सुरक्षा सुझावों के लिए www.ready.gov/floods पर जाएं। स्पैनिश-भाषा में वेबसाइट www.listo.gov पर देखें।
ट्रॉपिकल स्ट्रोम इमेल्डाऔर टैक्सस बहाली पर और जानकारी के लिए, ट्रॉपिकल स्ट्रोम इमेल्डा के वेबपेज़ www.fema.gov/disaster/4466, @FEMARegion6 Twitter account, www.fema.gov/txmit और आपातकालीन प्रबंधन वेबसाइट के टैक्सस डिवीजन पर जाएं। TTY यूज़र्स 800-462-7585 पर कॉल कर सकते हैं।
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फेमा का लक्ष्य: आपदाओं के पहले, उनके दौरान और बाद में लोगों की सहायता करना।
आपदा बहाली सहायता जाति, रंग, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, आयु, विकलांगता, अंग्रेजी दक्षता या आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिये बिना उपलब्ध है। यदि आप या आपके किसी जानने वाले के साथ भेदभाव किया गया है तो FEMA को टोल-फ्री नम्बर 800-621-3362, voice/VP/711 पर फोन करें। बहुभाषी संचालक उपलब्ध हैं। TTY उपयोगकर्ता 800-462-7585 पर कॉल कर सकते हैं।
अमेरिकी छोटे व्यवसायों का प्रशासन आपदा से क्षतिग्रस्त निजी संपत्ति के - दीर्घकालिक पुनर्निर्माण के लिए संघीय सरकार को पैसा प्रदान करने का प्राथमिक स्रोत है। SBA सभी आकार के व्यवसायों, निजी गैर-लाभार्थी संगठनों, घर के मालिकों और किरायेदारों की मरम्मत या पुनर्निर्माण प्रयासों में, और आपदा के कारण गंवाई हुई या नष्ट हुई निजी सम्पत्ति को पुन:स्थापित करने की लागत को पूरा करने में मदद करता है। अधिक जानकारी के लिए, आवेदक SBA के आपदा सहायता ग्राहक सेवा केंद्र से 800-659-2955 पर सम्पर्क कर सकते हैं। TTY प्रयोक्ता 800-877-8339 पर भी फोन कर सकते हैं। आवेदक disastercustomerservice@sba.gov पर ईमेल भी लिख सकते हैं या SBA की वेबसाइट www.SBA.gov/disaster पर भी जा सकते हैं।